1. सी. बी.) लागू होती है. वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक) १०६. 2. पट्टे के आधार प्राप्त की गईमशीनरी के मामले में वास्तविक उपयोक्ता द्वारा सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी कोसूचना भेजी जानी चाहिए. 3. पट्टे के आधार प्राप्त की गईमशीनरी के मामले में वास्तविक उपयोक्ता द्वारा सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी कोसूचना भेजी जानी चाहिए. 4. पट्टे के आधार पर प्राप्त कीगई मशीनरी के मामले में वास्तविक उपयोक्ता द्वारा सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारीको सूचना भेजी जानी चाहिए. 5. (३) वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) के पास उसके विर्निमाण इकाई के लिए औद्योगिकमशीनरी स्वामित्व या पट्टे के आधार पर हो सकती है. 6. (३) वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) के पास उसके विर्निमाण इकाई के लिए औद्योगिकमशीनरी स्वामित्व या पट्टे के आधार पर हो सकती है. 7. (२) वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) के पास उस के विनिर्माण इकाई के लिए औद्योगिकमशीनरी उसकी निजी या पट्टे के आधार पर हो सकती है. 8. (१) प्रत्येक वास्तविक उपयोक्ता को परिशिष्ट ५-ग में दिये गये प्रपत्र मेंआयतित माल के उपभोग और उपयोग का सही और उचित लेखा रखना चाहिए. 9. (१) प्रत्येक वास्तविक उपयोक्ता को परिशिष्ट १८ में दिये गये प्रपत्र मेंआयातित माल के उपभोग और उपभोग का सही और उचित लेखा रखना चाहिए. 10. (१) प्रत्येक वास्तविक उपयोक्ता को परिशिष्ट १८ में दिये गये प्रपत्र मेंआयातित माल के उपभोग और उपभोग का सही और उचित लेखा रखना चाहिए.